हल्द्वानीः लापता नाबालिग से दंरिदों ने किया दुष्कर्म, ऐसी बची जान

हल्द्वानी। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र से नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में गंभीर धाराओं के साथ पोक्सो अधिनियम की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन को भी बरामद कर सीज कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, 29 जुलाई 2026 को हल्द्वानी क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के बिना बताए घर से चले जाने के संबंध में कोतवाली हल्द्वानी में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना उपनिरीक्षक संजीत राठौर को सौंपी गई।
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने नाबालिग की शीघ्र बरामदगी और घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी विजय सिंह मेहता के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।
पुलिस टीम ने सुरागरसी-पतारसी के साथ घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान मामले में हरिपुरनायक, कुसुमखेड़ा निवासी 29 वर्षीय विक्रम सिंह और त्रिलोकपुर दानी, गौलापार निवासी 21 वर्षीय सौरभ बिष्ट के नाम सामने आए। पुलिस ने 30 जुलाई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 65(1), 115(2), 352 बीएनएस और पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, नाबालिग को ले जाने में प्रयुक्त वाहन को भी पुलिस ने बरामद कर नियमानुसार सीज कर दिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है।






























