हल्द्वानीः वर्दी और पहचान पत्र लगाकर चलेगें ऑटो चालक, लाईसेंस से लेकर चप्पलों तक एसओपी जारी

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Haldwani News: शहर में बढ़ती घटनाओं को लेकर प्रशासन सख्त नजर आया है। जिसके बाद जिला प्रशासन ने एसओपी जारी कर दी है। अब ऑटो, थ्री व्हीलर पर वाहन मालिक का नाम लिखना अनिवार्य होगा। चालकों को खाकी वर्दी पहननी होगी। उनके लिए गले में पहचान पत्र लटकाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

विगत दिवस अपर निदेशक प्रशिक्षण ऋचा सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने छात्राओं से वार्ता कर सुझाव लिए थे। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने गुरूवार को एसओपी जारी कर दी है। सत्यापन के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के प्रपत्र, फोटो, फोटो आईडी आदि प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही स्वामी व चालक को मय वाहन के अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। समिति को हर हफ्ते दो स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाकर यह देखना होगा कि एसओपी का कितना पालन किया जा रहा है। समिति को हर हफ्ते निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी कार्यालय को भेजनी होगी। यही नहीं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) इस पूरी प्रक्रिया की स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे।

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चप्पल में नहीं चला पायेंगे वाहन

एसओपी के तहत वाहन चलाते वक्त ऑटो अथवा थ्री व्हीलर चालक निर्धारित वर्दी में रहेंगे। उन्हें खाकी कमीज या चार पाकेट फ्लैप वाला कोट, खाकी फुल पैंट और जूते पहनने होंगे। कोई भी चालक चप्पल में वाहन नहीं चलाएगा। उन्हें यात्रियों के साथ सभ्यता का व्यवहार करना होगा। उन्हें बालिकाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा को भयमुक्त और सुरक्षित बनाने में प्रशासन का सहयोग करना होगा।

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ऑटो पर लगेगा नीला और पीला स्टीकर

एसओपी के अनुसार सत्यापन के बाद हर वाहन में दो अलग-अलग रंगों (नीला और पीला) के स्टीकर लगाए जाएंगे। नीले स्टीकर में संभागीय परिवहन अधिकारी की ओर से निर्धारित मार्ग संख्या का उल्लेख होगा जबकि पीले स्टीकर में परिवहन विभाग की ओर से जारी वाहन का विशेष क्रमांक अंकित रहेगा। इससे वाहनों की पहचान हो सकेगी। सत्यापन और वाहन की फिटनेस के बाद वाहन प्रत्येक चालक को परिचय पत्र जारी किया जाएगा। यह परिचय पत्र वाहन चलाते वक्त प्रत्येक वाहन चालक को गले में डोरी के लटकाना होगा। परिचय पत्र में वाहन चालक का नाम, मोबाइल नंबर, चालक अनुज्ञप्ति संख्या, वाहन की श्रेणी, पुलिस सत्यापन की संख्या और तिथि, परिचय पत्र की वैधता के अलावा पुलिस अधिकारी और लाईसेंस अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद रहेंगे।

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ऑटो-थ्री व्हीलर में ऐसे होगें नियम

1- ऑटो-थ्री व्हीलर वाहनों में वाहन चालक और यात्री के मध्य फिक्स आयरन रॉड लगाई जाएगी। ताकि यात्री बायीं ओर से ही प्रवेश और निकासी कर सकें।
2- वाहन में टूल बाक्स के ऊपर और चालक सीट के पीछे अतिरिक्त सीट, फोल्डिंग सीट नहीं लगाई जाएगी।
3- वाहन में पीछे की ओर बड़े अक्षरों में वाहन स्वामी का नाम, मोबाइल नंबर, परमिट संख्या और फिटनेस की वैधता दर्ज करनी होगी।
4- वाहन के भीतर और बाहर आपातकालीन सेवा, पुलिस हेल्प लाइन नंबर, एंबुलेंस सेवा व महिला हेल्प लाइन के नंबर लिखने होंगे।
5-वाहन चालक मार्ग के बायीं ओर निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़े करेंगे।

जीवन राज (एडिटर इन चीफ)

समाजशास्त्र में मास्टर की डिग्री के साथ (MAJMC) पत्रकारिता और जनसंचार में मास्टर की डिग्री। पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव। अमर उजाला, वसुन्धरादीप सांध्य दैनिक में सेवाएं दीं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में समान रूप से पकड़। राजनीतिक और सांस्कृतिक के साथ खोजी खबरों में खास दिलचस्‍पी। पाठकों से भावनात्मक जुड़ाव बनाना उनकी लेखनी की खासियत है। अपने लंबे करियर में उन्होंने ट्रेंडिंग कंटेंट को वायरल बनाने के साथ-साथ राजनीति और उत्तराखंड की संस्कृति पर लिखने में विशेषज्ञता हासिल की है। वह सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर ही नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा कुछ नया सीखने और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। देश के कई प्रसिद्ध मैगजीनों में कविताएं और कहानियां लिखने के साथ ही वह कुमांऊनी गीतकार भी हैं अभी तक उनके लिखे गीतों को कुमांऊ के कई लोकगायक अपनी आवाज दे चुके है। फुर्सत के समय में उन्हें संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और फोटोग्राफी पसंद है। वर्तमान में पहाड़ प्रभात डॉट कॉम न्यूज पोर्टल और पहाड़ प्रभात समाचार पत्र के एडिटर इन चीफ है।