हल्द्वानीः बनभूलपुरा हिंसा के 22 आरोपियों को मिली जमानत, पिछले साल फरवरी में हुई थी हिंसा

Haldwani News: बनभूलपुरा हिंसा में 22 आरोपियों को नैनीताल हाईकोर्ट ने जमानत देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने डिफॉल्ट अपील पर दायर जमानत प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई के बाद पुलिस की ओर से समय पर चार्जशीट पेश नहीं करने पर उन्हें डिफॉल्ट का लाभ देते हुए यह निर्णय दिया। कोर्ट से जमानत मिलने वालों में भोला उर्फ शुहैल, जावेद सिद्दकी, जावेद कुरैशी, शाहनवाज ,रईश अहमद अंसारी, अब्दुल माजिद सहित अन्य शामिल हैं। हालांकि हिंसा के मुख्य आरोपियों की जमानत अभी नहीं हुई है।
कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को नियम विरुद्ध माना, जिसमें पुलिस को चार्जशीट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि कोर्ट ने पहले साफिया मलिक को जमानत दी। उसके बाद 50 अन्य लोगों को जमानत दी गई। उसी को आधार मानते हुए उन्हें भी जमानत दी जाए। कहा गया कि पुलिस ने मामले की जांच किए बिना उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 417, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज कर दिया। पुलिस अभी तक उनका जुर्म साबित करने में नाकाम रही है, जबकि जुर्म होने के 90 दिन के भीतर पुलिस को चार्जशीट पेश करना आवश्यक है। इस मामले में पुलिस ने अब तक चार्जशीट पेश नहीं की। इसी आधार पर उन्हें जमानत दी जाए।
