उत्तराखंड से बड़ी खबर : कल से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू, वाहनों की लिए भी जारी हुई पूरी गाइडलाइन

देहरादून। आज सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कोविड-19 की दूसरी लहर की रोकथाम के संबंध में गाइडलाइन जारी की है। जिसमें समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी जबकि महाकुंभ में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी गाइडलाइन यथावत रहेगी।

इसके अलावा सार्वजनिक वाहन, बस, विक्रम, टेंपो, ऑटो रिक्शा 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। सभी समस्त रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। जिम भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होगें। एक बार फिर जिलों में संचालित कोचिंग सेंटर पूर्णता बंद रहेंगे। सभीस्विमिंग पूल, स्पा सेंटर पुर्णत: बंद रहेंगे। जबकि कंटेनमेंट जोन एवं माइरो कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियां पूर्ण बंद रहेंगे।

इसके अलावा रात्रि 10.30 बजे से सुबह 5 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगी। केवल औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों ट्रेन व हवाई जहाज से गंतव्य तक जाने के लिए तथा शादी एवं विवाह समारोह में आवागमन के लिए छूट रहेगी। इसके अलावा मालवाहक वाहनों की यात्रा एवं उतार.चढ़ाव के लिए भी छूट रहेगी। उक्त नियमों के उल्लंघन पर आपका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा यह नियम 16 अप्रैल से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।























