उत्तराखंडः (बड़ी खबर)-एलटी कला भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य, हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को किया निरस्त…

खबर शेयर करें

Nainital News: नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने एलटी कला शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए बीएड अनिवार्य योग्यता को अनिवार्य माना है। कोर्ट ने इस आधार पर राज्य में करीब 250 एलटी कला विषय के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। आगे पढ़िए…

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में सुयालबाड़ी, जिला नैनीताल निवासी तारा राम की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि 2020 में सहायक शिक्षक एलटी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था एवं पद विज्ञापन में पात्रता एनसीटीई विनियम, 2014 के अनुसार अनिवार्य रूप से बीएड निर्धारित की गई थी। आगे पढ़िए…

यह भी पढ़ें 👉  Breaking: हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर, रामलीला मंचन के दौरान युवक को मारी गोली, मौत

अनिवार्य योग्यता के रूप में विज्ञापन के बाद राज्य सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नए नियम प्रकाशित किए। नए नियमों में बीएड की योग्यता को हटाया गया था। इसको याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि सरकार की ओर से 2021 की नियमावली में संशोधन कर बीएड को हटाना एनसीटीई के प्रावधानों के विपरीत हैं। आगे पढ़िए…

कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए माना है कि राज्य के 2021 के नियम एनसीटीई के लिए तय प्रावधान के विरुद्ध हैं, इस आधार पर विनियम को रद कर दिया गया। कोर्ट ने आयोग को कला शिक्षक के इन पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने और जल्द से जल्द चयन पूरा करने का निर्देश दिया है।

जीवन राज (एडिटर इन चीफ)

समाजशास्त्र में मास्टर की डिग्री के साथ (MAJMC) पत्रकारिता और जनसंचार में मास्टर की डिग्री। पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव। अमर उजाला, वसुन्धरादीप सांध्य दैनिक में सेवाएं दीं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में समान रूप से पकड़। राजनीतिक और सांस्कृतिक के साथ खोजी खबरों में खास दिलचस्‍पी। वर्तमान में पहाड़ प्रभात डॉट कॉम न्यूज पोर्टल और पहाड़ प्रभात पाक्षिक समाचार पत्र के एडिटर इन चीफ है।