उत्तराखंडः धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गौलापार में हाईकोर्ट से जुड़ी अहम खबर…
Dehradun News: आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
1-वन टाईम सेटलमेंट स्कीम, 2023-24 योजना की शर्तों में संशोधन किये जाने का निर्णय।
2- राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत व रिक्त पदों के सापेक्ष अस्थायी व्यवस्थान्तर्गत वर्तमान शिक्षण सत्र 2023-24 के लिए संविदा शिक्षकों की तैनाती की जाएगी।
3- ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लिमिटेड को समाप्त किया जाएगा।
4- राज्य में प्रचलित नजूल नीति, 2021 के प्रभावी व लागू रहने की अवधि बढ़ाई जाएगी।
5- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 (ब) के अनुपालन में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर रखे जाने संबंधी अनुमोदन।
6- उत्तराखंड आयुष विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा संवर्ग, समूह ‘क’ सेवा नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन किया जाएगा।
7- गौलापार (हल्द्वानी) में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थल के आस-पास के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित किया जाएगा।
8- सिविल कोर्ट परिसर खटीमा, ऊधमसिंहनगर में 135 X 210 वर्गफीट भूमि अधिवक्ता चैंबर निर्माण हेतु बार एसोसिएशन खटीमा को 90 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष हेतु लीज पर दिया जाएगा।
9- पेराई सत्र 2023-24 के लिए प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंको से ऋण लिये जाने हेतु शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किया जाएगा।
10- केदारनाथ धाम एराइवल प्लाजा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार की ओम कलाकृति का स्ट्रक्चर ब्रास धातु का बनाया गया है। कार्य में एकरूपता बनाये रखने के दृष्टिगत उस ओम मूर्ति के पैडस्टल का निर्माण कार्य इनफाइन आर्ट वैन्चर कराया जाएगा।
11- बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के विभिन्न सेवा संवर्गों के सीधी भर्ती के पदों पर संविलियन नियमावली, 2023 को प्रख्यापित किया जाएगा।
12- राज्य बांध सुरक्षा संगठन, उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को मा० विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
13- प्रदेश के छावनी परिषद, क्षेत्रों से नागरिक क्षेत्रों को पृथक करते हुए निकटवर्ती नगर निकाय में सम्मलित किए जाने व पृथक नगर निकाय बनाये जाने के को लेकर निर्णय हुआ।
14- हरिद्वार एवं ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना को संचालित किए जाने व गठित एसपीवी को निरस्त या स्थानांतरित किया जाएगा।
15- कैबिनेट बैठक में राज्य विधान सभा के आगामी सत्र को आहूत करने के लिए कैबिनेट की ओर से मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।