उत्तराखंड:(बड़ी खबर)-गुटखा बेचने वालों को झटका, गुटखा-पान मसाला बिक्री व भंडारण पर प्रतिबंध

देहरादून। उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य उत्पादों के कारोबार पर सरकार ने बड़ा शिकंजा कसा है। प्रदेश में ऐसे उत्पादों की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। प्रतिबंध आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी हो गया है।
दुकानदारों से लेकर कारोबारियों तक पर लागू होगा प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध केवल बाजार में बिक्री तक सीमित नहीं है। तंबाकू और निकोटिन युक्त संबंधित खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी रोक रहेगी। यानी इन उत्पादों के कारोबार से जुड़े विभिन्न चरण प्रतिबंध के दायरे में शामिल किए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से यह आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे उत्पादों के विरुद्ध यह कदम उठाया गया है। 13 अक्टूबर 2026 से लागू यह प्रतिबंध अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इस फैसले के बाद प्रदेश में संबंधित उत्पादों के कारोबारियों को आदेश का पालन करना होगा।















