Big News: जिले की सीमाओं पर लगी धारा 144, पढ़ लीजिए निर्देश

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Haldwani News: लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सम्पन्न कराने जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। निर्वाचन की प्रकिया से निर्वाचन समाप्ति के दौरान विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किये जाने की सम्भावनाओं को देखते हुए तथा शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए जिले के समस्त विधान सभाओं में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा निर्वाचन कार्य को सफल संचालन हेतु जनपद में निषेधात्मक की घोषणा की गई है।

 नोडल अधिकारी एमसीएमसी./अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी ने कहा कि दप्रसं की धारा-144 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए समस्त जनपद के सीमान्तर्गत निषेधात्मक आज्ञा (धारा 144 सीआरपीसी) की उद्घोषणा की गई है।  

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जनसभा/ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग नहीं करेगा और न ही जलूस निकालेगा साथ ही कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति वर्ग व्यक्ति समुदाय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्य नहीं देगा, न ही लगायेगा और न ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुॅचाने वाले किसी भी प्रकार के छपे पम्पलेट पोस्टर अथवा वॉल राइटिंग में प्रदर्शित नहीं करेगा।

 नोडल अधिकारी एमसीएमसी. ने कहा कि कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, धार दार हथियार, विस्फोटक सामग्री लाठी, डन्डा, भाला, बर्छा तेजाब, सोडा बोतल आदि लेकर सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वयोवृद्ध/अपंग व्यक्ति, सहारे के लिए लाठी का प्रयोग करने वाले एंव धार्मिक चिन्हों के अन्तर्गत आने वाले कृपाण आदि पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति किसी भी माध्यम (यथा इलेक्ट्रोनिक, प्रिन्ट मीडिया, व्हाट्सप, आदि) से अफवाहें नहीं फैलाएगा और न ही लोक परिशान्ति को भंग करेगा। कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति किसी भी रूप में धार्मिक स्थल से राजनैतिक भाषण/पोस्टर/संगीत आदि का प्रयोग नहीं करेगा।
 उन्हांने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति भिन्न जातियों धार्मिक या भाषायी समुदायों में मतभेद पैदा नहीं करेगा और न ही एक दूसरे के जलूस और सभाओं में बाधाएं पहुंचाएगा। कोई भी राजनैतिक बल/व्यक्ति राजनैतिक दल किसी सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण नहीं करेगा तथा निजी सम्पत्ति पर भी बैनर, पोस्टर, वॉल पेन्टिंग आदि सम्बन्धित भू-स्वामी की अनुमति के बिना नहीं लगायेगा/लिखेगा। 
उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल मतदान की तिथि 19 अप्रैल, 2024 को मतदान केन्द्र से 200 मी० की दूरी के अन्तर्गत अपने अभिकर्ताओं को नहीं रखेगा, न ही वोटर को ले जाने के लिए किसी प्रकार के वाहनों का प्रयोग करेगा। दिव्यांग व्यक्ति पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आदर्श आचार संहिता एव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों का प्रत्येक राजनैतिक/अधिकारी/व्यक्ति को कड़ाई से अनुपालन करना होगा। यह आदेश 04 जून, 2024 तक समस्त जनपद नैनीताल की सीमा के अन्तर्गत प्रभावी रहेगा तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
 नोडल अधिकारी एम.सी.एम.सी. ने कहा कि  आदेश का उल्लघंन करना भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त प्रतिबन्धों में किसी प्रकार की शिथिलीकरण लिखित अनुरोध पर किया जा सकेगा। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि 24 घंटे पूर्व लिखित प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

जीवन राज (एडिटर इन चीफ)

समाजशास्त्र में मास्टर की डिग्री के साथ (MAJMC) पत्रकारिता और जनसंचार में मास्टर की डिग्री। पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव। अमर उजाला, वसुन्धरादीप सांध्य दैनिक में सेवाएं दीं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में समान रूप से पकड़। राजनीतिक और सांस्कृतिक के साथ खोजी खबरों में खास दिलचस्‍पी। पाठकों से भावनात्मक जुड़ाव बनाना उनकी लेखनी की खासियत है। अपने लंबे करियर में उन्होंने ट्रेंडिंग कंटेंट को वायरल बनाने के साथ-साथ राजनीति और उत्तराखंड की संस्कृति पर लिखने में विशेषज्ञता हासिल की है। वह सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर ही नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा कुछ नया सीखने और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। देश के कई प्रसिद्ध मैगजीनों में कविताएं और कहानियां लिखने के साथ ही वह कुमांऊनी गीतकार भी हैं अभी तक उनके लिखे गीतों को कुमांऊ के कई लोकगायक अपनी आवाज दे चुके है। फुर्सत के समय में उन्हें संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और फोटोग्राफी पसंद है। वर्तमान में पहाड़ प्रभात डॉट कॉम न्यूज पोर्टल और पहाड़ प्रभात समाचार पत्र के एडिटर इन चीफ है।