Uttarakhand Live: बिना सूचना 11 विदेशी मेहमान, होटल स्वामी पर गिरी गाज

बड़कोट। विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न देने पर बड़कोट पुलिस ने एक होटल स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला दिसंबर 2025 का है, जब दोबाटा स्थित एक होटल में 11 विदेशी नागरिक ठहरे थे, लेकिन इसकी जानकारी न तो एलआईयू को दी गई और न ही फॉर्म-सी भरा गया।
पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने बताया कि सूचना मिली थी कि दिसंबर माह के अंत में उक्त होटल में 11 विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे। जांच में पाया गया कि होटल स्वामी ने उनके ठहरने की जानकारी संबंधित एजेंसियों को नहीं दी। नियमों के अनुसार विदेशी नागरिक के आगमन के 24 घंटे के भीतर आईवीएफआरटी पोर्टल पर फॉर्म-सी भरकर सूचना देना अनिवार्य होता है।
एसपी ने कहा कि यह होटल स्वामी की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि बिना जानकारी और अनुमति के विदेशी नागरिकों का ठहरना सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला हो सकता है। उन्होंने बताया कि होटल एसोसिएशन और अन्य प्रतिष्ठानों को कई बार निर्देशित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पहले उसकी पहचान पत्र अवश्य लें और विदेशी नागरिकों के मामले में फॉर्म-सी भरकर पूरी जानकारी दें। पुलिस ने संबंधित होटल स्वामी के खिलाफ आव्रजन और विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।


















