उत्तराखंडः बड़ी खबर)-नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च सीमा तय
Dehradun News: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनावों की तैयारियों को तेज कर दिया है। आयोग का लक्ष्य है कि 25 दिसंबर से पहले प्रदेश में नगर निकाय चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करा दिए जाएं। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने निर्देश जारी करते हुए प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है और “अधिकतम चुनाव व्यय और लेखा प्रस्तुति आदेश 2024” को लागू कर दिया गया है।
चुनाव खर्च की सीमा नगर निगम के लिए
- नगर प्रमुख:
- 40 वार्ड तक: 20 लाख रुपये
- 41 से 60 वार्ड: 25 लाख रुपये
- 61 या उससे अधिक वार्ड: 30 लाख रुपये
- उप नगर प्रमुख: 2 लाख रुपये
- सभासद: 3 लाख रुपये
नगर पालिका परिषद के लिए
- अध्यक्ष:
- 10 वार्ड तक: 6 लाख रुपये
- 10 से अधिक वार्ड: 8 लाख रुपये
- सदस्य: 80 हजार रुपये
नगर पंचायत के लिए
- अध्यक्ष: 3 लाख रुपये
- सदस्य: 50 हजार रुपये
चुनावी खर्च पर सख्त निगरानी
राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की कड़ी निगरानी की जाएगी। प्रशासन द्वारा प्रत्याशियों के खर्च का निरीक्षण और उनके द्वारा प्रस्तुत लेखा-जोखा का परीक्षण किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को रोकना है। निकाय चुनावों को लेकर प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खर्च सीमा तय किए जाने से चुनावी प्रक्रिया में नियंत्रण और संतुलन की उम्मीद बढ़ी है।