हल्द्वानी: (बड़ी खबर)- व्यापारियों को बड़ी राहत, इस दिन तक हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक

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Haldwani News: चौड़ीकरण की जद में आ रहे दुकानों के ध्वस्तीकरण के मामले में व्यापारियों को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सड़क चौड़ीकरण के प्रयासों के तहत प्रशासन ने मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक की सड़क को चौड़ा करने के लिए 101 दुकानदारों को 4 सितंबर तक अपनी दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद, प्रभावित दुकानदारों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

बुधवार को हुई सुनवाई में, उच्च न्यायालय ने दुकानदारों को राहत प्रदान करते हुए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए 14 अक्टूबर तक किसी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता सनप्रीत अजमानी के अनुसार, डिविजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया कि तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। सुनवाई की अगली तारीख 14 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है।

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पहाड़ प्रभात डैस्क

समाजशास्त्र में मास्टर की डिग्री के साथ (MAJMC) पत्रकारिता और जनसंचार में मास्टर की डिग्री। पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव। अमर उजाला, वसुन्धरादीप सांध्य दैनिक में सेवाएं दीं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में समान रूप से पकड़। राजनीतिक और सांस्कृतिक के साथ खोजी खबरों में खास दिलचस्‍पी। पाठकों से भावनात्मक जुड़ाव बनाना उनकी लेखनी की खासियत है। अपने लंबे करियर में उन्होंने ट्रेंडिंग कंटेंट को वायरल बनाने के साथ-साथ राजनीति और उत्तराखंड की संस्कृति पर लिखने में विशेषज्ञता हासिल की है। वह सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर ही नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा कुछ नया सीखने और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। देश के कई प्रसिद्ध मैगजीनों में कविताएं और कहानियां लिखने के साथ ही वह कुमांऊनी गीतकार भी हैं अभी तक उनके लिखे गीतों को कुमांऊ के कई लोकगायक अपनी आवाज दे चुके है। फुर्सत के समय में उन्हें संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और फोटोग्राफी पसंद है। वर्तमान में पहाड़ प्रभात डॉट कॉम न्यूज पोर्टल और पहाड़ प्रभात समाचार पत्र के एडिटर इन चीफ है।