उत्तराखंडः (बड़ी खबर)- बिना मास्क नैनीताल हाईकोर्ट में No Entry, हाईकोर्ट ने जारी की अधिसूचना…

खबर शेयर करें

Nainital News: चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर भारत मंें भी सरकार ने सभी राज्यों को सर्तकर्ता बरतने के निर्देश दिये है। ऐसे में उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, वकीलों और पक्षकारों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मास्क लगाए बिना हाईकोर्ट में प्रवेश नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

बता दें कि उत्तराखंड में कोई नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को 271 सैंपलों की जांच की गई, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। पिछले तीन दिनों में लिए गए सैंपल में राज्य में प्रतिदिन दो से तीन संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन रविवार को कोई मामला संक्रमण का नहीं मिला। बीते दिनों प्रदेश भर में कुल सात संक्रमित मिले हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या भी 28 है।

यह भी पढ़ें 👉  Happpy Holi: होली के रंगों में घुलेगी गुजिया की मिठास, ऐसे घर पर बनाये गुजियां

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

पहाड़ प्रभात डैस्क

संपादक - जीवन राज ईमेल - [email protected]

You cannot copy content of this page