उत्तराखंडः यूसीसी लागू होने के बाद यहां बनेगा यहां होगा मैरिज और तलाक का पंजीकरण
Dehradun News: उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद कई नियम बदल जायेंगे। ऐसे में शादी और तलाक के पंजीकरण में भी परिवर्तन हो जायेगा। यूसीसी की नियमावली लागू होने पर विवाह और तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर से किए जाएंगे। इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी विवाह और तलाक के पंजीकरण कराने के लिए सक्षम होंगे। यह प्रस्ताव पर वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना अनुमोदन दिया है। अभी तक दोनों पंजीकरण उप रजिस्ट्रार द्वारा किए जाते हैं, जिसके लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है और प्रक्रिया भी आसान नहीं होती।
यूसीसी लागू होने के साथ विवाह और तलाक का ब्यौरा सरकार के पास शीघ्रता से पहुंचना जरूरी है, इसलिए यूसीसी के प्रावधानों से संबंधित विवाह, तलाक, वसीयत आदि प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जा रहा है। वित्त मंत्री अग्रवाल ने बताया कि अब निकायों के सक्षम अधिकारी ही उप रजिस्ट्रार के दायित्व का निर्वाह करेंगे। इसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। पंजीकरण की कार्यवाही ऑनलाइन की जाएगी, जो यूसीसी पोर्टल के माध्यम से संपादित होगी। निकाय स्तर पर एकत्रित किए जाने वाले डाटा को केंद्रीयकृत डाटा के रूप में जमा किया जाएगा। इस कार्य के लिए सक्षम अधिकारी को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा।