हल्द्वानीः (बड़ी खबर)- आरटीओ ऑफिस में फायरिंग करने वाला अधिकारी सस्पेंड

हल्द्वानी। संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) हल्द्वानी में शस्त्र से फायरिंग करने के मामले में विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है।
विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, महेंद्र सिंह नेगी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के एक सितंबर को कार्यालय में शस्त्र लेकर पहुंचे थे। शाम करीब 3:40 बजे उन्होंने कर पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया। फायरिंग से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। साथ ही सरकारी कामकाज भी प्रभावित हुआ।
गंभीर कृत्य मानते हुए कार्रवाई
परिवहन विभाग ने इस कृत्य को उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) और (2) का उल्लंघन माना है। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं और आरोप सिद्ध होने पर बड़ी शास्ति दी जा सकती है। इसी आधार पर अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 4 (1) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।
निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
निलंबन अवधि के दौरान महेंद्र सिंह नेगी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रमाण-पत्र देना होगा कि वह निलंबन अवधि में किसी अन्य सेवा, योजना, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में संलिप्त नहीं हैं। परिवहन आयुक्त रविनाथ रमन की ओर से दो सितंबर को जारी आदेश के बाद यह कार्रवाई प्रभावी हुई है।























