हल्द्वानी:(बड़ी खबर)-नगर निगम में फड़–फेरी व्यवसाइयों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य, मानक ठेला आकार पर कड़े निर्देश

हल्द्वानी। नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी की अध्यक्षता में शहर के फड़–फेरी व्यवसायी संगठनों के साथ निगम सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा अब तक 1826 फड़–फेरी व्यवसायियों को फेरी पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।
उन्होंने सभी फेरी व्यवसायियों से अपील करते हुए कहा कि अपने ठेले पर पहचान पत्र और प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से साथ रखें। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए कि नगरीय फेरी समिति द्वारा निर्धारित 4×6 फीट आकार के मानक ठेले पर ही व्यवसाय किया जाए।
नगर आयुक्त ने चेतावनी दी कि यदि कोई फेरी व्यवसायी निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है, अवैध आकार के ठेले लगाता है या यातायात में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसका फेरी पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
उन्होंने जानकारी दी कि वेंडिंग जोन चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है, और सभी फड़–फेरी व्यवसायियों से नगर निगम हल्द्वानी को स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं सुंदर बनाने में सहयोग करने की अपील की।



















