उत्तराखंड: कोरोना मृतकों के परिजनों को इस योजना के तहत मिलेंगे दो लाख, पढिय़े योजना की पूरी डिटेल

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Pahad Prabhat News: कोरोना महामारी से कई मौतें हो चुकी है। ऐसे में कई घरों के चिराग बुझ गये है। लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच राहत की खबर है। PMJJBY पीएमजेजेबीवाय यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana(PMJJBY) के तहत बीमा करवाने वाले के स्वजन को क्लेम राशि के दो लाख रुपये का लाभ मिल सकती है। कोरोना से होने वाली मौत को भी बीमा योजना में शामिल कर लिया है। ऐसे में यह योजना उन लोगों को थोड़ा सकून देने वाली है जो आर्थिक परेशानी से जूझ रहे है।

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana(PMJJBY)Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana(PMJJBY) के तहत कोरोना से जान गंवाने वालों के स्वजनों को थोड़ा आर्थिक मदद मिल सकेगी। Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana(PMJJBY) पीएमजेजेबीवाय सभी सरकारी बैंकों में लागू है। इस राशि के लिए मृतक खाताधारक के नॉमिनी को संबंधित बैंक में संपर्क करना होता है। मृत्यु प्रमाणपत्र व बीमारी एवं उपचार से संबंधित दस्तावेजों के साथ क्लेम करना होगा। अगर खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं है तो इसके लिए आप शपथपत्र देने के साथ बैंक के अनुसार कुछ अन्य जरूरी कार्यवाही करनी होती है।

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पीएमजेजेबीवाय Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana(PMJJBY) केंद्र सरकार ने 9 मई 2015 को बीमा योजना की शुरुआत की थी। यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इस योजना के तहत मृतक के नॉमिनी या परिवार को दो लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपये सालाना है। पालिसी के दायरे में 18 से 50 साल के लोग आते हैं। अब पीएमजेजेबीवाय Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana(PMJJBY) के तहत कोरोना से होने वाली मौतों को भी शामिल कर लिया गया है। बैंकों को इसका जीओ प्राप्त हुआ है।

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संपादक - जीवन राज ईमेल - [email protected]

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