नैनीताल:(बड़ी खबर)- पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फैसला आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण लिया गया है। सरकार अदालत के समक्ष पंचायतों में आरक्षण नीति को लेकर स्पष्ट पक्ष नहीं रख पाई, जिस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
इससे राज्यभर में प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। अब सरकार को आरक्षण व्यवस्था पर अपना रुख साफ करना होगा।
