Big Breaking: 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए केजरीवाल,दिया बड़ा बयान

Arvind kejriwal News: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विरोध को दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को दो जून को फिर सरेन्डर करना होगा। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश पारित करने का महत्वपूर्ण कारण 18वीं लोकसभा का चल रहा चुनाव है।
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से 22 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि, जमानत के दौरान केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री दफ्तर जाएंगे और न ही फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विरोध को दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को दो जून को फिर सरेन्डर करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए जो शर्तें लगाई हैं उनमें कहा है कि जमानत के दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर और सचिवालय नहीं जाएंगे। केस में अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और न ही इस केस से जुड़ी ऑफिशियल फाइलों को देखेंगे। वह गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे।





























