उत्तराखंड: पति की हत्या पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद की सजा, जानिये क्या पूरा मामला…
KASHIPUR NEWS: काशीपुर में पति की हत्या के जुर्म में प्रथम एडीजे ने पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर जुर्माना अदा नहीं करते है तो एक साल की सजा और भुगतनी होगी। आइये जानते है क्या है पूरा मामला…
मेरठ में थाना हस्तिनापुर के ग्राम खुदली निवासी गुरमीत सिंह पुत्र बारा सिह एक वर्ष पूर्व से मानपुर नई बस्ती में रह रहा था। शादी के बाद गुरमीत काशीपुर आकर ससुराल के पास ही किराये के मकान में रहने लगा। उसके दो बच्चे सोना और प्रभजोत हैं। इसके बाद दो वर्ष पूर्व गुरमीत ने बांसखेड़ा निवासी एक युवक और उसके चाचा के साथ मिलकर ग्राम मानपुर नईबस्ती में भूखंड खरीदा था।
तभी पांच नवंबर 2018 की रात पुलिस को सूचना मिली कि गांव में गुरमीत सिह अपने घर में रस्सी के सहारे बल्ली से लटका हुआ है। जिसके बाद मौके पर पहुंच प्रतापपुर चौकी के तत्कालीन प्रभारी विजयसिंह गुसांई ने शव का पोस्टमार्टम कराया। जब बिसरा जांच हुई तो गुरमीत की हत्या की बात सामने आयी।
गुरमीत हत्याकांड में पुलिस पूछताछ में मृतक की पत्नी सुमन ने अपने प्रेमी ग्राम सैंटाखेड़ा निवासी सुनील के साथ मिलकर पति गुरमीत सिंह उर्फ ङ्क्षमटू की हत्या करने का जुर्म कबूल लिया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। इस मुकदमे का परीक्षण प्रथम एडीजे सुबीर कुमार की अदालत में हुआ। जहां अदालत ने पत्रावली का परीक्षण कर दोनों आरोपियों सुमन व उसके प्रेमी सुनील को उम्रकैद की सजा सुनाई है।