उत्तराखंड: अब शादी में केवल 20 लोगों की अनुमति, प्रवासियों के लिए इतने दिनों का हुआ आइसोलेशन
उत्तराखंड न्यूज़: प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तीरथ सरकार ने प्रदेशवासियों के हित में सरकार ने आगामी 11 मई शाम 6 बजे से 18 मई को सुबह 6 बजे तक प्रथम चरण में संपूर्ण राज्य में सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।
रविवार को कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि इस अवधि में केवल सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी। किराने की दुकानें केवल 13 मई को ही खोले जाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।वही प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाए गए स्थान में पूरी करनी होगी। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे, तो उन्हें घर भेजा जाएगा।
मंत्री उनियाल ने बताया कि शादी समारोह और शव यात्रा में भी केवल 20 लोगों की अनुमति दी गई है। इससे पहले शादी में 25 लोगों की अनुमति थी। लेकिन अब केवल 20 लोग ही शादी में शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा 10 मई को 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके तत्काल बाद कर्फ्यू लागू होगा। मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। केवल एमबीबीएस व बीडीएसए नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के लिए क्लास चलाई जा सकती हैं। बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी मेडिकल संबधी कार्यों को छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि सोमवार से 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा। देहरादून में राधा स्वामी सत्संग घर में और हल्द्वानी में एमबी डिग्री काॅलेज में मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। इस दौरान हल्द्वानी में अस्पताल के निरीक्षण के साथ-साथ वे ऑक्सीजन निर्माणाधीन प्लांट का निरीक्षण भी करेंगे। कल से उत्तराखंड में वैक्सिनेशन का काम शुरू हो जाएगा।