उत्तराखंड: अब दुकानें सिर्फ तीन घंटे खुलेंगी, पढिय़े उत्तराखंड सरकार की नई गाइडलाइन
covid curfew uttarakhand: लंबे समय से जनता को जिसका इंतजार था आखिरकार सरकार ने वह कदम उठा ही लिया है। उत्तराखंड सरकार ने आगामी 11 मई से 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कफ्र्यू की घोषणा कर दी है। अभी तक केवल जिलाधिकारी अपने जिलों में लॉकडाउन का आदेश जारी कर रहे थे लेकिन इससे भी कोरोना की चैन नहीं टूटी लोग लगातार नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे है। जिससे हर दिन कोरोना विस्फोट हो रहा है। आज मुख्यमंत्री तीरथ सिं ह रावत की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात हुई थी ऐसे में कयास लगाये जा रहे थे कि सरकार सोमवार तक कोई बड़ा फैसला ले सकती है लेकिन रविवार शाम ही सरकार ने एक सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा कर दी।
आज शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि जनता की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लियाा है। जिसके बाद राज्य में 11 मई से लेकर 18 मई तक कोविड-19 कफ्र्यू जारी रहेगा। उनियाल ने बताया कि सोमवार से प्रदेश में 18 से 45 साल के युवाओं के लिए कोविड-19 वेक्सिनेशन का अभियान शुरू हो जाएगा। इस टीकाकरण की शुरुआत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून के राधा स्वामी सत्संग प्रांगण में जाकर कार्यक्रम से करेंगे।
देखिये क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा
11 मई से 18 मई तक लगाये गये कोविड कफ्र्यू में केवल फल-सब्जी, मांस-मछली और दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा परचून की दुकानों को सोमवार को छूट दी गई है। इनका समय दोपहर एक बजे तक रहेगा। फिर 13 मई से परचून की दुकानें सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक खुलेंगी। वहीं राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों के मद्देनजर दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को पंजीकरण और 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। अंतरराज्यीय व अंतर जनपदीय परिवहन में 50 फीसदी सवारियों के साथ सार्वजनिक वाहन चलेंगे। माल वाहनों को कफ्र्यू से छूट दी गई है।
कोरोनाकाल में पहाड़ों की ओर लौट रहे प्रवासियों को ग्राम पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में रखेगा। जहां उन्हें सात दिन तक आइसोलेशन किया जायेगा। इस कोविड कफ्र्यू में कलक्ट्रेट, मंडलायुक्त कार्यालय, विधानसभा, सचिवालय और आवश्यक सेवाओं के निदेशालयों को छोडक़र बाकि सभी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंक कम कर्मचारियों के साथ खुले रहेंगे।