उत्तराखंड: चंद घण्टों में सरकार ने पलटा अपना आदेश, अब कल से खुलेंगे सरकारी कार्यालय पढ़िये नए नियम
देहरादून। Uttarakhand News Update: तीरथ रावत सरकार ने अपने फैसले को पलटते हुए एक बार फिर गुरुवार से सभी सरकारी कार्यालय खोलने के आदेश दिए हैं। इससे पहले बुधवार को ही नये आदेश जारी कर 1 मई तक सभी सरकारी कार्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था लेकिन शाम होते-होते यह आदेश लट गया। जिसके बाद अब कार्यालयों में समूह क व ख के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति और समूह ग व घ के कर्मचारियों की उपस्थिति रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत तय की गई है। बताया जा रहा है कि 1 मई तक कार्यालय बंद रखने से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नाराज थे। ऐसे में शाम को फैसला बदल दिया गया। सीएम ने साफ कहा कि अगर डाक्टर व पुलिसकर्मी काम कर सकते हैं तो अन्य कार्मिक क्यों नहीं। जिसके बाद 1 मई का फैसला पलटते हुए 29 से सरकारी कार्यालयों को खोलने का आदेश जारी हो गया।
प्रदेश के शासकीय कार्यालयों ( आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभागों को जेडकर ) को दिनांक 28 अप्रैल , 2021 तक बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया था । तदोपरांत विस्तार से सम्बन्धित निर्गत शासनादेश संख्या 224 / xxRI ( 15 ) G – O ( ma ) / 2020 दिनीक 28 अप्रैल , 2021 को तत्काल प्रभाव से निरमा किया जाता है ।
शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 29 अप्रैल , 2021 से प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों को खोले जाने हेतु अग्रिम आदेशों तक निग्न अवस्था सुनिश्चित की जायेगी , शासकीय कार्यालयों में समूह क ख के कार्मिकों की उपस्थिति शत – प्रतिशत ( 100 % ) रहेगी तथा समूह ‘ ग एवं च के कार्मिकों ( आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभागों को छोड़कर ) की उपस्थिति को 50 प्रतिशत तक रोटेशन के आधार पर सीमित रखा जायेगा ।
ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो एवं 8 वर्ष से अधिक आयु अभया गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्गिक घर से ही ( Work From Home ) कार्य करेंगे । अपरिहार्य परिस्थिति में ही इनको कार्यालय बुलाया जा सकेगा । राज्य के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों ( Essential Service में कार्यक्त एवं अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर ) को कार्यालय में उपस्थिति से घट रहेगी । शासकीयहित में आवश्यकता पड़ने पर किसी कार्मिक को कार्यालय में बुलाया जा जहाँ तक सम्भव हो बैठके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जायें । इसके अतिरिक्त पूर्व में निर्गत आदेश 376 / yoxi ( 15 ) G – 04 ( खा ) / 2020 दिनोंक 20 अप्रैल , 2021 में कार्यालयों में सावधानी व बचाव हेतु दिये गये दिशा – निर्देश यथावत् लागू रहेगी ।