उत्तराखंड: (बड़ी खबर)-बागेश्वर जिले के इन क्षेत्रों में लगा कोरोना कफ्र्यू, शादी में सिर्फ इतने लोगों की एंट्री नहीं बजेगा डीजे
बागेश्वर: Lockdoun Bageshwar- उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति बड़ी गंभीर है ऐसे में लगातार लोग शहरों से पहाड़ों की ओर जा रहे है। पहाड़ों में भी तेजी से कोरोना अपने पांव पसार रहा है। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना कफ्र्यू जारी हो चुका है। अब पहाड़ में बागेश्वर जिले में जिलाधिकारी के कोरोना कफ्र्यू के आदेश जारी कर दिये है। जिसके बाद सोमवार यानि 3 मई 2021 की दोपहर 12 बजे से 6 मई 2021 के प्रात: 5 बजे तक रहेगा। इससे पहले नैनीताल, देहरादून समेत कई जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। अब बागेश्वर जिले के कुछ क्षेत्रों जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कोरोना कफ्र्यू लगाया है। जिलाधिकारी विनीत कुमार की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिये गये है। आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।
जिलाधिकारी के आदेशानुसार यह कफ्र्यू बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, कांडा व काफलीगैर के बाजार क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा। कोरोना कफ्र्यू दौरान इन क्षेत्रों में राशन, सरकारी सस्ते गल्ले, मीट-मछली, फल, सब्जी, डेयरी, बेकरी की दुकानें आज दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंधों के साथ खुली रहेंगी। इसके अलावा गैस, पेट्रोल, दवा, कृषि यंत्रों की दुकानों को कफ्र्यू से मुक्त रखा गया है।
आदेश के कहा गया है कि कोरोना कफ्र्यू के दौरान शादी समारोहों के लिए उप जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी और शादी में केवल 25 लोगों की अनुमति होगीं। इसके अलावा शादी में डीजे को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वहीं शवयात्रा में 20 व्यक्तियों को जाने की अनुमति दी गई है। सरकारी कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। वहीं कोरोना कफ्र्यू में ड्यूटी जाने वाले कर्मियों को आवागमन के लिए वाहनों की अनुमति दी गयी है। रेस्टोरेंट एवं मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट कोरोना कफ्र्यू में दी गयी हैं। डीएम ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेटों को कफ्र्यू का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।