नैनीतालः हाई कोर्ट ने दी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, 613 प्रवक्ता पदों पर आवेदन की मंजूरी

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Nainital News: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) को निर्देश दिया है कि प्रवक्ता पदों के लिए आयु सीमा पूरी कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन करने का एक और मौका दिया जाए। यह निर्णय इस तथ्य पर आधारित है कि प्रवक्ता के 613 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 तय की गई है, जबकि ये रिक्तियां वर्ष 2021-22 के लिए थीं। आयोग की ओर से इन पदों का विज्ञापन 2024 में प्रकाशित किया गया, जिससे आयु सीमा पर कर चुके उम्मीदवारों को आवेदन करने में असुविधा हुई। हाई कोर्ट के इस निर्देश से उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो 2021-22 की अवधि में आवेदन के योग्य थे लेकिन अब तक आयु सीमा पूरी कर चुके हैं।

उत्तराखंड में प्रवक्ता पदों के लिए जारी चयन प्रक्रिया में कई अभ्यर्थी आयु सीमा की वजह से अपात्र हो गए, जबकि वे 2021 में इस परीक्षा के पात्र थे। इस कारण, याचिकाकर्ता सुरेंद्र सिंह और अन्य अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें भी आवेदन का अवसर दिया जाए। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि इन अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका दिया जाए। यह निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि ये रिक्तियां 2021-22 के लिए थीं, लेकिन आवेदन का विज्ञापन 2024 में प्रकाशित हुआ, जिससे कई उम्मीदवार, जो पहले पात्र थे, अब आयु सीमा पार कर चुके हैं।

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इस फैसले से कई ऐसे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जो इस प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित हो गए थे। आयोग की ओर से आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है, और कोर्ट के निर्देश के बाद अब आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट की एकलपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल शामिल हैं, ने प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा संबंधी विवाद में अंतरिम आदेश पारित किया है। शुक्रवार को दिए गए इस आदेश के तहत, राज्य लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों की आयु सीमा अधिक हो चुकी है, उनकी आयु की गणना पहली जुलाई 2021 से की जाए।

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इस आदेश का लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा, जो वर्ष 2021 में इस परीक्षा के लिए योग्य थे, लेकिन विज्ञापन में देरी के कारण अब आयु सीमा पार कर चुके हैं। इससे पहले कई अभ्यर्थियों ने, जिनमें याचिकाकर्ता सुरेंद्र सिंह भी शामिल हैं, कोर्ट में याचिका दायर कर आवेदन का मौका देने का अनुरोध किया था। हाई कोर्ट का यह निर्णय आयु सीमा के कारण वंचित हो चुके अभ्यर्थियों के लिए राहत प्रदान करेगा और उन्हें इस चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट की एकलपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल शामिल हैं, ने प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा संबंधी विवाद में अंतरिम आदेश पारित किया है। शुक्रवार को दिए गए इस आदेश के तहत, राज्य लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों की आयु सीमा अधिक हो चुकी है, उनकी आयु की गणना पहली जुलाई 2021 से की जाए।

जीवन राज (एडिटर इन चीफ)

समाजशास्त्र में मास्टर की डिग्री के साथ (MAJMC) पत्रकारिता और जनसंचार में मास्टर की डिग्री। पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव। अमर उजाला, वसुन्धरादीप सांध्य दैनिक में सेवाएं दीं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में समान रूप से पकड़। राजनीतिक और सांस्कृतिक के साथ खोजी खबरों में खास दिलचस्‍पी। पाठकों से भावनात्मक जुड़ाव बनाना उनकी लेखनी की खासियत है। अपने लंबे करियर में उन्होंने ट्रेंडिंग कंटेंट को वायरल बनाने के साथ-साथ राजनीति और उत्तराखंड की संस्कृति पर लिखने में विशेषज्ञता हासिल की है। वह सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर ही नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा कुछ नया सीखने और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। देश के कई प्रसिद्ध मैगजीनों में कविताएं और कहानियां लिखने के साथ ही वह कुमांऊनी गीतकार भी हैं अभी तक उनके लिखे गीतों को कुमांऊ के कई लोकगायक अपनी आवाज दे चुके है। फुर्सत के समय में उन्हें संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और फोटोग्राफी पसंद है। वर्तमान में पहाड़ प्रभात डॉट कॉम न्यूज पोर्टल और पहाड़ प्रभात समाचार पत्र के एडिटर इन चीफ है।