नैनीताल: (बड़ी खबर)-रुद्रपुर मजार ध्वस्तीकरण मामला, हाईकोर्ट ने 24 घंटे में मांगा जवाब

Nainital News: नैनीताल हाईकोर्ट ने रुद्रपुर में एनएच प्रोजेक्ट के तहत मजार ध्वस्तीकरण के मामले में दायर पुरानी याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे 24 घंटे के भीतर दो व्यक्तियों का पूरा विवरण – आधार कार्ड, फोटो, ईमेल, फोन नंबर – के साथ शपथपत्र दें कि मजार की मिट्टी कहां स्थापित की जाएगी।
ऊधमसिंह नगर प्रशासन को आदेश दिया है कि जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक मजार स्थल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को दोपहर में होगी। मामले के अनुसार, रुद्रपुर के इंदिरा चौक के पास स्थित सैय्यद मासूम शाह मिया और सज्जाद मिया की मजार को सोमवार सुबह प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से हटा दिया। यह कार्रवाई प्रस्तावित आठ लेन हाईवे परियोजना के चलते की गई थी। एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने मजार हटाने से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया था।

वक्फ अल्लाह ताला की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसे अधिवक्ता ने मेंशन किया और लंच के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी और एसएसपी ऑनलाइन हाजिर रहे। डीएम ने कोर्ट को बताया कि मजार का नाम हजरत मासूम साह दरगाह था और यह भूमि वक्फ की नहीं है। मजार को 1960 से सड़क की दरगाह के रूप में दर्ज किया गया है, और इसे नियमानुसार मुआवजा भी दिया गया है। अब याचिकाकर्ता को 24 घंटे में आवश्यक विवरण और मिट्टी स्थानांतरण का स्थान कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा।