हल्द्वानी: जिलाधिकारी गर्ब्याल ने जारी की नई गाइडलाइन, बेवजह निकले तो खैर नहीं

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Haldwani News: सोमवार को जिलाधिकारी धीराज सिह गब्र्याल ने बताया कि देर रात शासन से प्राप्त निर्देशों के बाद 11 मई से 18 मई के बीच कोविड कफ्र्यू प्रभावी किया जाता है। जिले में कोविड कफ्र्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन कराया जायेगा। सरकार ने आगामी 11 से 18 मई तक प्रथम फेज में संपूर्ण जिले में सख्त कोविड कफ्र्यू लगाने का निर्णय लिया है।

डीएम धीराज सिंह गब्र्याल ने बताया कि 18 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कफ्र्यू लगाने का निर्णय लिया है। जिले में सस्तागल्ला दुकान, राशन की दुकानें किराना आदि की दुकानें 14 मई को 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। सब्जी/दुध,मीट की दुकानें 7 बजे से लेकर सुबह 10 तक प्रत्येक दिन खुलेंगी। पशुचारा, कीटनाशक, खाद, बीज आदि के भंडारण परिवहन आदि की सुबह 7 से 10 बजे तक अनुमति रहेंगी। पेट्रोल, रसोई गैस आदि की खुदरा बिक्री कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, सीमेन्ट, लोहे की छड़ गाडिय़ों की मरम्मत, प्रिंट, इलेक्टानिक और सोशल सहित संचार सुविधाएं आदि का निर्माण से सम्बन्धित प्रत्येक दिन 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे अस्पताल दवा की दुकानें चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी खुले रहेंगे। उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है मानको का पालन करना होगा।

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इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जिले में आने की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए स्थान में पूरी करनी होगी। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा। शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गयी है। हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।

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वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गयी है। इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनिक्स, पैथ लैब आदि को छूट दी गयी है। होटल एवं रेस्टोरेंट में सिर्फ किचन सर्विस चलेगी तथा होटल एवं रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।

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जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। सरकारी अधिकारियों के ऑफिस आने-जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवजाही, लेकिन यात्रा टिकट के साथ डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य होगा। आपतकालीन स्थिति में आटों-टैक्सी को आवाजाही में छूट और मरीजों एवं तीमारदारों के वाहनों को भी रियायत दी गई। अंतर्राज्यीय परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की छूट होगी तथा वैध पहचान पत्र के साथ मीडिया को आवाजाही की छूट होगी।

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जीवन राज (एडिटर इन चीफ)

समाजशास्त्र में मास्टर की डिग्री के साथ (MAJMC) पत्रकारिता और जनसंचार में मास्टर की डिग्री। पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव। अमर उजाला, वसुन्धरादीप सांध्य दैनिक में सेवाएं दीं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में समान रूप से पकड़। राजनीतिक और सांस्कृतिक के साथ खोजी खबरों में खास दिलचस्‍पी। पाठकों से भावनात्मक जुड़ाव बनाना उनकी लेखनी की खासियत है। अपने लंबे करियर में उन्होंने ट्रेंडिंग कंटेंट को वायरल बनाने के साथ-साथ राजनीति और उत्तराखंड की संस्कृति पर लिखने में विशेषज्ञता हासिल की है। वह सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर ही नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा कुछ नया सीखने और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। देश के कई प्रसिद्ध मैगजीनों में कविताएं और कहानियां लिखने के साथ ही वह कुमांऊनी गीतकार भी हैं अभी तक उनके लिखे गीतों को कुमांऊ के कई लोकगायक अपनी आवाज दे चुके है। फुर्सत के समय में उन्हें संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और फोटोग्राफी पसंद है। वर्तमान में पहाड़ प्रभात डॉट कॉम न्यूज पोर्टल और पहाड़ प्रभात समाचार पत्र के एडिटर इन चीफ है।