देहरादून: बिना पंजीकरण प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर अब कसा जाएगा शिकंजा

देहरादून। उत्तराखंड में बिना पंजीकरण या नवीनीकरण के प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना पंजीकरण प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की सूची तैयार की जाए और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र, कोई भी डॉक्टर बिना नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के तहत पंजीकरण या नवीनीकरण कराए प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सचिव ने कहा कि यह कदम प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक अहम पहल है।
सभी सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि जिन डॉक्टरों ने अब तक पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराया है, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए और उन्हें कार्रवाई के दायरे में लाया जाए। इसके साथ ही, उत्तराखंड चिकित्सा परिषद को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह बिना पंजीकृत डॉक्टरों की सूची जिलों को भेजे, ताकि स्थानीय स्तर पर निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
“स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” — डॉ. आर. राजेश कुमार, सचिव स्वास्थ्य