उत्तराखंडः Voter ID के बिना भी डाल सकते हैं वोट, इन 12 विकल्पों में से एक दस्तावेज का होना जरूरी
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए कल यानी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में आपको आज एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अगर आपका वोटर आईडी कहीं गुम हो गया है या नहीं मिल रहा है तो आप परेशान न हों। ऐसे लोगों के लिए निर्वाचन आयोग ने 12 तरह के विकल्प दिए हैं,, जो निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप अगर ये दस्तावेज के साथ पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो आपको वोट देने से कोई रोक नहीं सकता है।
ध्यान रखें कि अगर आपके पास वोटर आईडी है और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं। वहीं, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो भी आप चुनाव आयोग द्वारा बताए गए डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके वोट डाल सकते हैं। इन डॉक्यमेंट्स के नाम इस प्रकार हैं…
ये हैं दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक या डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक
- श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख
- केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान पत्र यूडीआईडी