उत्तराखंडः अब निकाय और ग्राम पंचायतों में होगा शादी का पंजीकरण, देखिए फीस की लिस्ट
Uttarakhand News: प्रदेश में लागू हुई समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की जिम्मेदारी नगर निकायों और ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है। पहले यह प्रक्रिया निबंधन कार्यालय में होती थी।
राज्य में UCC लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी गई है, लेकिन इसके लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, 26 मई 2010 के बाद विवाह करने वाले जोड़ों के लिए भी शादी का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
पंजीकरण प्रक्रिया और जिम्मेदार अधिकारी
- शहरी क्षेत्रों में: संबंधित नगर निकाय पंजीकरण करेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में: ग्राम विकास अधिकारी पंजीकरण प्रक्रिया संभालेंगे।
- नगर निगम में: UCC से जुड़े कार्यों को संपादित करने के लिए पांच टैक्स इंस्पेक्टरों को सब-रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।
शुल्क विवरण
सेवा | शुल्क (रुपये में) |
---|---|
विवाह पंजीकरण | 250 |
तलाक पंजीकरण | 250 |
लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण | 500 |
विवाह का तत्काल पंजीकरण | 2500 |
प्रमाणपत्र प्राप्त करना | 100 |
रेस्ट्रिक्टेड प्रमाणपत्र | 500 |
पिछली जानकारी प्राप्त करना | 150 |
यह नई व्यवस्था नागरिकों के लिए विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप की प्रक्रियाओं को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाएगी।