प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): घर बनाने के लिए मिलेगा लोन और सब्सिडी
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य सभी को 2022 तक किफायती आवास प्रदान करना था। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। PMAY के तहत, सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्गों (LIG), और मध्यम आय वर्गों (MIG) के परिवारों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
योजना को दो प्रमुख हिस्सों में विभाजित किया गया है:
- प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): यह योजना शहरी क्षेत्रों में लागू होती है और चार घटकों के तहत संचालित होती है:
- लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण (BLC)
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)
- किफायती आवास योजना (AHP)
- इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR)
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G): यह ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होती है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आवासीय सहायता प्रदान करना है। इसमें लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपने घर का निर्माण या मरम्मत कर सकें।
इस योजना के तहत लाभ:
- सस्ती ब्याज दरों पर ऋण: पात्र परिवारों को घर खरीदने, बनाने या मरम्मत करने के लिए बैंक से किफायती दर पर ऋण दिया जाता है।
- सहायता राशि: ग्रामीण क्षेत्रों में घर निर्माण के लिए 1.2 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- सब्सिडी: योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए ब्याज दरों पर सब्सिडी भी दी जाती है।
पात्रता:
- योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवार उठा सकते हैं।
- लाभार्थी परिवार के पास किसी भी सरकारी योजना के तहत पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चों को ही योजना का लाभ मिलता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के माध्यम से होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना मुख्य रूप से उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) में आते हैं। योजना के तहत घर बनाने, खरीदने या मरम्मत के लिए किफायती दर पर होम लोन प्रदान किया जाता है, जिसमें सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।
PMAY के तहत लोन के लाभ:
- ब्याज सब्सिडी:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए 6.5% की ब्याज सब्सिडी।
- मध्यम आय वर्ग 1 (MIG-I) के लिए 4% और मध्यम आय वर्ग 2 (MIG-II) के लिए 3% की ब्याज सब्सिडी।
- यह सब्सिडी 20 साल तक के लोन के लिए लागू होती है।
- लोन की अवधि: अधिकतम 20 साल तक के लिए होम लोन लिया जा सकता है, जिससे मासिक किस्तें (EMI) कम रहती हैं।
- लोन की राशि:
- EWS और LIG श्रेणी के तहत अधिकतम ₹6 लाख तक के लोन पर 6.5% की सब्सिडी मिलती है।
- MIG-I के लिए ₹9 लाख तक के लोन पर 4% और MIG-II के लिए ₹12 लाख तक के लोन पर 3% सब्सिडी मिलती है।
- लोन की राशि इन श्रेणियों से अधिक होने पर, अतिरिक्त राशि पर सामान्य ब्याज दरें लागू होती हैं, लेकिन सब्सिडी केवल निर्दिष्ट राशि तक के लोन पर ही मिलती है।
- ब्याज सब्सिडी का लाभ: सब्सिडी राशि लोन की प्रारंभिक अवधि में ही सीधे बैंक को दी जाती है, जिससे आपकी मासिक किस्तें (EMI) कम हो जाती हैं।
पात्रता:
- आय सीमा:
- EWS के लिए अधिकतम वार्षिक आय ₹3 लाख तक होनी चाहिए।
- LIG के लिए वार्षिक आय ₹3 से ₹6 लाख के बीच होनी चाहिए।
- MIG-I के लिए वार्षिक आय ₹6 से ₹12 लाख के बीच होनी चाहिए।
- MIG-II के लिए वार्षिक आय ₹12 से ₹18 लाख के बीच होनी चाहिए।
- पहला घर: लाभार्थी या उनके परिवार के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- लोन लेने वाले की उम्र: सामान्यतः 70 वर्ष की अधिकतम उम्र तक लोग लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया:
- किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक, आवास वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- बैंक आपकी पात्रता की जांच करेगी और आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर आपको लोन प्रदान करेगी।
- CLSS के तहत मिलने वाली सब्सिडी लोन स्वीकृति के बाद सीधे आपके लोन खाते में जमा कर दी जाती है।
यह योजना घर खरीदने या बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए किफायती और सहायक सिद्ध हुई है। PMAY के तहत घरों के लिए लोन लेने पर ब्याज दरों पर सब्सिडी से आपके वित्तीय बोझ को काफी कम किया जा सकता है।