हल्द्वानी: पूरे नैनीताल जिले में संपूर्ण लॉकडाउन, पढ़िये पूरी गाइडलाइन
हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी, लालकुआं और रामनगर क्षेत्र में लॉकडाउन चल रहा था। जिसमें नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्र शामिल था, अब ग्रामीण क्षेत्र भी कोविड कफ्र्यू में नये इलाके भी शामिल किये गये है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्र्याल ने यह निर्णय लिया है। नये इलाकों में भी एक मई से सांय सात बजे से कोरोना कफ्र्यू प्रभावी हो जायेगा।
जानकारी देते हुए जिलाधिकारी गब्र्याल ने बताया कि हल्द्वानी नगर निगम नगर क्षेत्र जहां पूर्व से ही कफ्र्यू प्रभावी है। तहसील हल्द्वानी के ग्राम पनियाली, बजूनियाहल्दू, नन्दपुर, रामणी आनसिंह, कमलुआगांजा, रामणी छोटी, गुलजारपुर, देवलचौड़ बन्दोबस्ती, फूलचौड़, देवलचौड़ खाम, करायल चतुर सिंह, जोलाशाल उर्फ करायल, प्रेमपुर लोश्ज्ञानी, उदयलालपुर, गोविन्दपुर, गरवाल, लालपुर नायक, बैड़ापोखरा, किशनपुर, घुड़दौड़ा, धौलाखेड़ा, हरिपुर पूर्णानन्द, हरिपुर तुलाराम, गुजरोड़ा तथा चोरगलिया मुख्य बजार में कफ्र्यू प्रभावी रहेगा।
रामनगर नगपालिका क्षेत्र के अलावा पीरूमदारा में भी कफ्र्यू प्रभावी कर दिया गया है जबकि लालकुऑ नगर पंचायत क्षेत्र के अलावा बंगाली कॉलोनी, बजरी कम्पनी, हाथीखाना, नगीना कॉलोनी, घोड़ानाला बिन्दुखत्ता, बेहड़ी मोहल्ला, तिवारी नगर लालकुऑ, कार रोड बिन्दुखत्ता, हल्दूचौड़, बेरीपड़ाव, मोटाहल्दू में भी कफ्र्यू प्रभावी कर दिया गया है। जिलाधिकारी गब्र्याल ने बताया कि जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में भी कफ्र्यू लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि तहसील नैनीताल के नगर पालिका क्षेत्र नैनीताल, भवाली तथा भीमताल, तहसील कालाढॅूगी के नगर पंचायत कालाढॅूगी के क्षेत्र में तहसील कौश्याकुटौली के गरमपानी तथा खैरना मुख्य बाजार में कफ्र्यू प्रभावी कर दिया गया है। तहसील बेतालघाट के मुख्य बाजार के साथ ही विकास खण्ड बेतालघाट में समस्त क्षेत्र तथा तहसील धारी के भटेलिया मुख्य बाजार मे कफ्र्यू एक मई से निर्धारित मानकों के साथ प्रभावी हो जायेगा। उन्होंने बताया कि कोरोना कफ्र्यू विस्तारित क्षेत्रों में बाजार दोपहर दो बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय तीन बजे से कफ्र्यू लागू रहेगा। जनपद नैनीताल के अन्य स्थानों के लिए पूर्व आदेश यथावत लागू रहेगे।
फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, पशु चारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहे सकेंगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवा से जुड़े तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु आवगमन में छूट होगी। टे्रन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार शादी-विवाह और अन्य सामाजिक समारोह में केवल 50 लोगों को ही अनुमति होंगी। इन आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति नहीं जुटेगें। उन्होंने बताया कि सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
शव यात्रा से संबन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। माल वाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेंगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी तथा कोविड -19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट रहेंगी, पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 डयूटी से जुडें हुए कार्मिकों को
डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेंगी। इंश्योरेंस कार्यालय तथा कार्यालय से जुड़े हुए कार्मिकों को डयूटी हेतु आवागमन के लिए छूट रहेंगी तथा टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस से जुड़े हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के सभी कार्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है।