हल्द्वानीः(बड़ी खबर)-बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका खारिज, बेटे मोइद और जहीर को जमानत

Haldwani News: हल्द्वानी हिंसा प्रकरण के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने उसके बेटे अब्दुल मोइद और चालक मोहम्मद जहीर को जमानत प्रदान कर दी है। इसके साथ ही एक अन्य आरोपी मोहम्मद नाजिम को भी न्यायालय से राहत मिली है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई, जिसमें अब्दुल मलिक समेत नौ आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर विचार हुआ। अदालत ने पाया कि अब्दुल मलिक पर तीन मामलों में छह अभियोग दर्ज हैं, इस कारण उसे फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। अब उसकी जमानत याचिका पर दो सप्ताह बाद पुनः सुनवाई की जाएगी।
वहीं, अब्दुल मोइद पर दर्ज तीनों मामलों में अदालत ने जमानत मंजूर की। मोइद ने अदालत में कहा कि वह घटना के दिन मौके पर मौजूद नहीं था और दो वर्ष से जेल में बंद है। इसी प्रकार, चालक मोहम्मद जहीर को भी अदालत ने राहत देते हुए जमानत दे दी।
इसके अलावा, अदालत ने आरोपी मोहम्मद नाजिम की जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली, जबकि तत्कालीन सभासद शकील अहमद को अदालत ने राहत देने से इंकार कर दिया। सरकारी पक्ष ने दलील दी कि शकील अहमद का आपराधिक इतिहास है और उस पर दंगा समेत दो अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं।
बाकी आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अदालत ने कहा कि उनकी अपीलें समय सीमा के बाद दाखिल की गई हैं, इसलिए उन्हें अभी राहत नहीं दी जा सकती।





















 



 
						





