उत्तराखंड: किया ऐसा काम कि घर में ढोल बजाकर जिले के बार्डर से बाहर कर आयी हल्द्वानी पुलिस…

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HALDWANI NEWS: हल्द्वानी में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों के घर में पुलिस ढोल नगाड़े से मुनादी कराने के साथ ही इन्हें बॉर्डर तक छोड़ आ रही है। जिस तरह कुछ दिन पूर्व पप्पू हड्डी को पुलिस ने 6 महीने के लिए जिला बदर किया आज पुलिस ने रईश अन्सारी उर्फ बब्लू पुत्र मौ0 उमर अंसारी ए श्रेणी की हिस्ट्री शीट खोलते हुए अगले 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया।

थानाध्यक्ष बनभूलपुरा द्वारा जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के कार्यालय में प्रेषित चालानी रिपोर्ट सम्बन्धित मु0क्र0सं0-07/2017 धारा ¾ उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश वाद संख्या-19/2017 वर्ष 2017 अन्तर्गत धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 में रईश अन्सारी उर्फ बब्लू पुत्र मौ0 उमर अंसारी निवासी गफूर बस्ती वार्ड नं0-24 थाना बनभूलपुरा को उनि0 कुसुम रावत मय पुलिस टीम द्वारा लाउडहीलर से प्रचार-प्रसार व मुनादी कर रईश अन्सारी उर्फ बब्लू उपरोक्त को 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर कर जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर किया गया।

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कार्यवाही की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गयी तथा रईश अन्सारी उर्फ बब्लू उपरोक्त एक अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उक्त की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए वर्ष 2017 में A श्रेणी की हिस्ट्रीशीट खोली गयी।

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रईश अंसारी उर्फ बब्लू का आपराधिक इतिहास:-
1- FIR NO-5129/2007 धारा-302/201/34 भादवि0 कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल
2- FIR NO-366/09 धारा-380 भादवि0 कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल
3- FIR NO-394/09 धारा-4/25 शस्त्र अधिनियम कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल
4- FIR NO-404/09 धारा-307 भादवि0 कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल
5- FIR NO-496/09 धारा-398/401 भादवि0 व 4/25 शस्त्र अधि0 कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल
6- ( FIR NO-116/17 धारा-452/307/504/506 भादवि0 थाना बनभूलपुरा
7- FIR NO-118/17 धारा-25 शस्त्र अधिनियम थाना बनभूलपुरा नैनीताल
8- FIR NO-173/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बनभूलपुरा नैनीताल

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संपादक - जीवन राज ईमेल - [email protected]

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